दण्ड प्रक्रिया संहिता EduGuide

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दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (Dand Prakriya Sanhita CPrP) का सम्पूर्ण सँग्रह |

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दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1 9 73 (Código de Procedimiento Penal, 1973) CPrP भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिये मुख्य कानून है. यह सन् 1 9 73 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 1 9 74 से लागू हुआ. 'सीआरपीसी' दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है. जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है. एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है. सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है. 'आइपीसी' भारतीय दंड संहिता का संक्षिप्त नाम है.

कुछ प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता. ऐसे व्यवहार करने पर किसी व्यक्ति को उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है. खराब व्यवहार को अपराध या गुनाह कहते हैं और इसके परिणाम को दंड कहा जाता है. जिन व्यवहारों को अपराध माना जाता है उनके बारे में और हर अपराध से संबंधित दंड के बारे में ब्योरा मुख्यतया आइपीसी में दिया गया है.

जब कोई अपराध किया जाता है, तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है. एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है. सीआरपीसी में इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा ही अपराधी को दंड दिया जाता है!

El Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal) es la principal legislación sobre el procedimiento para la administración de la ley penal sustantiva en la India. Fue promulgada en 1973 y entró en vigor el 1 de abril de 1974. Proporciona la maquinaria para la investigación del delito, la aprehensión de los presuntos delincuentes, recolección de pruebas, determinar su culpabilidad o inocencia del acusado y la determinación de la sanción de los culpables . Además, también se ocupa de alteración del orden público, la prevención de delitos y el mantenimiento de la esposa, hijos y padres.

En la actualidad, la Ley contiene 484 Secciones, 2 Horarios y 56 forma. Las secciones están divididas en 37 capítulos.

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